Rajasthan RPSC Hospital Care Taker Online Form 2022
RPSC Hospital Caretaker Recruitment Notification 2022 :- इस लेख में, आप RPSC Hospital Caretaker के इस नई पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण विवरण जैसे Application Process, Age Limit, Important Dates, Eligibility Criteria, Salary, How To Apply, Official Website Links आदि नीचे दिए गए हैं। यदि आपको अभी भी किसी अन्य जानकारी की आवश्यकता है तो बेझिझक हमसे किसी भी समय Comment Section में अपनी Question लिखकर संपर्क करें।
RPSC Hospital Care Taker Recruitment Form |
Rajasthan Public Service Commission
RPSC Hospital Care Taker Recruitment 2022 Notification
RPSC Recruitment 2022 Important Dates
* Application Start Date:- 30-05-2022
* Application Last Date:- 29-06-2022
RPSC Recruitment 2022 Application Fee
* General/ EWS/ OBC-CL/ EBC:- Rs.350/-
* OBC-NCL/ EBC Of RJ:- Rs.250/-
* PWD/ SC/ ST & Family Income < 2.50 Lakh of RJ:- Rs.150/-
Pay Fee Via Online Mode.
RPSC Recruitment 2022 Age Limitation
* Age As On: 01.01.2023
* Minimum Age:- 18 Years
* Maximum Age:- 40 Years
(आयु में छूट के लिए अधिसूचना देखें)
RPSC Recruitment 2022 Total Post
Total no. of Post For RPSC Hospital Care Taker Recruitment 2022 Notification is 55
RPSC Hospital Care Taker Recruitment 2022 Notification
RPSC Hospital Care Taker Recruitment Form |
Hospital caretaker qualifications
1)
* An Indian law-based university graduate
* Obtain a Master’s Degree (two-year regular course) or its equivalent in Hospital Management/Hospital Administration/Hospital and Health Care Management from a university or college recognized by the state.
* भारत में कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक।
* किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अस्पताल प्रबंधन / अस्पताल प्रशासन / अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में एमबीए / पीजीडी (दो वर्षीय नियमित पाठ्यक्रम) या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष।
2)
* Understanding of Rajasthani culture and working knowledge of Hindi in Devnagari script.
* देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।
Post Wise Vacancy Details For RPSC Recruitment 2022
Hospital Care Taker (NON TSP) :- 50
Hospital Care Taker (TSP) :- 05
Grand Total :- 55
राजस्थान RPSC अस्पताल केयर टेकर ऑनलाइन फॉर्म 2022
RPSC Hospital Care Taker Recruitment Form |
Important Note :-
1. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
2. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
3. किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह महिलाओं से या विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिला को भी पहले महिला कोटे के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।
4. विशेष योग्यजन/निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक एवं विभागीय कर्मचारी के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
5. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाती है तो उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेंगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यपगत हो जायेगी।
6. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।